रैली व सभा की अनुमति के लिए आरओ कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू

नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब चुनावी सभा का दौर शुरू हो गया है। कोविड-19 के नियमों का पालन करवाने को लेकर प्रशासन के द्वारा इस बार व्यापक बदलाव किया गया है। चुनाव के दौरान चुनावी रैली, सभा से लेकर वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति के लिए भी ऑनलाइन आवेदन के लिए अभी आरओ कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू कर दिया गया है।
जहां ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन देकर प्रत्याशी या दल सभा के लिए अनुमति ले सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था के कारण से विधानसभा चुनाव के दौरान अगर किसी राजनीतिक दल को सभा या रैली की परमिशन लेना है तो उसको रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने बताया कि संबंधित दल निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरकर परमिशन ले सकेंगे। उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों को पहले आओ,पहले पाओ के आधार पर कार्यक्रम स्थल का आवंटन किया जाएगा।
ये हैं तीन एप जिनसे सभी तरह की मिलेगी जानकारी
सुगम एप:
इसके माध्यम से जिनमें प्रत्याशियों के अधिग्रहित वाहनों की जानकारी निर्वाचन अधिकारियों को रहेगी। इसमें परिवहन विभाग की वेबसाइट से वाहन नंबर, मालिक का नाम और पता लेकर नोटिस देते हुए उनका अधिग्रहण किया जाएगा।
सुविधा एप: चुनाव में रैली, सभा, रोड शो, नुक्कड़ नाटक, वाहन जुलूस आदि की अनुमति लेने के लिए प्रत्याशी और राजनीतिक दल इस एप पर आवेदन कर अनुमति ले सकेंगे। हालांकि मेनुअल परमीशन भी ऑफिस जाकर ले सकेंगे। आवेदन में समय दर्ज होगा। इसके आधार पर पहले आओ, पहले पाओ के हिसाब से अनुमति दी जाएगी।



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Single window system started in RO office for permission for rally and assembly
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नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब चुनावी सभा का दौर शुरू हो गया है। कोविड-19 के नियमों का पालन करवाने को लेकर प्रशासन के द्वारा इस बार व्यापक बदलाव किया गया है। चुनाव के दौरान चुनावी रैली, सभा से लेकर वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति के लिए भी ऑनलाइन आवेदन के लिए अभी आरओ कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू कर दिया गया है।
जहां ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन देकर प्रत्याशी या दल सभा के लिए अनुमति ले सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था के कारण से विधानसभा चुनाव के दौरान अगर किसी राजनीतिक दल को सभा या रैली की परमिशन लेना है तो उसको रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने बताया कि संबंधित दल निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरकर परमिशन ले सकेंगे। उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों को पहले आओ,पहले पाओ के आधार पर कार्यक्रम स्थल का आवंटन किया जाएगा।
ये हैं तीन एप जिनसे सभी तरह की मिलेगी जानकारी
सुगम एप:
इसके माध्यम से जिनमें प्रत्याशियों के अधिग्रहित वाहनों की जानकारी निर्वाचन अधिकारियों को रहेगी। इसमें परिवहन विभाग की वेबसाइट से वाहन नंबर, मालिक का नाम और पता लेकर नोटिस देते हुए उनका अधिग्रहण किया जाएगा।
सुविधा एप: चुनाव में रैली, सभा, रोड शो, नुक्कड़ नाटक, वाहन जुलूस आदि की अनुमति लेने के लिए प्रत्याशी और राजनीतिक दल इस एप पर आवेदन कर अनुमति ले सकेंगे। हालांकि मेनुअल परमीशन भी ऑफिस जाकर ले सकेंगे। आवेदन में समय दर्ज होगा। इसके आधार पर पहले आओ, पहले पाओ के हिसाब से अनुमति दी जाएगी।



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