मोतिहारी के बरियारपुर मौजा व बंजरिया के पीपरा मौजk की गैरमजरूआ मालिक जमीन की जमाबंदी रद्द होगी। दोनों जगहों की जमीन की जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई शुरू हुई है। बरियारपुर के 17 तो पीपरा के 22 लोगों को अपर समाहर्ता कोर्ट से नोटिस की गई है। पीपरा में कुछ लोगों ने जवाब भी दिया है। जल्द ही पीपरा की अंतिम सुनवाई होगी।
पीपरा मौजा के थाना 110 अंतर्गत गैरमजरूआ खाता 101 व खेसरा 163 में पांच बीघा 11 कट्ठा 10 धुर भूखंड की जमाबंदी की गई है। जबकि बरियारपुर मौजा के थाना 196 खाता 638 व खेसरा 1409 की गलत तरीके से जमाबंदी की गई है। जिले में अन्य जगहों पर भी इस तरह के मामले हैं। जहां सरकारी भूमि की जमाबंदी की गई है।
यह जमाबंदी 40-50 साल पुरानी है। जिसके आधार पर जमीन की खरीद-बिक्री की जा रही है। लेकिन, प्रशासन इस तरह के भूखंड की पड़ताल नहीं कर रहा। जिसका लाभ भूमाफिया उठा रहे हैं। माफिया पूर्व की जमाबंदी को दिखा जमीन खरीद-बिक्री कर रहे हैं। खरीदार जमाबंदी को देख कर भूखंड तो खरीद लेते हैं। लेकिन, उनकी नई जमाबंदी नहीं बन रही है।
हर हाल में 15 दिनों के अंदर में दाखिल-खारिज का 90 प्रतिशत कार्य करें पूरा राजस्व कर्मचारी: अपर समहर्ता
15 दिनों के अंदर में दाखिल खारिज का 90 प्रतिशत कार्य को करें पूरा। उक्त बातें अनुमंडल परिसर स्थित डीसीएलआर के कार्यालय कक्ष में अनुमंडल के राजस्व कर्मचारियों के साथ आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए अपर समहर्ता शशि शेखर चौधरी ने कही। बैठक के दौरान अपर समहर्ता ने अनुमंडल के दाखिल-खारिज, परिभ्रमण, भू-लगान, एलपीसी, जल निकाय संबंधी, अभियान बसेरा आदि कार्यक्रमों के प्रगति की चर्चा की।
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