आईएएस अफसरों को 31 जनवरी तक देना होगा चल-अचल संपत्ति का ब्योरा

राज्य सरकार ने प्रदेश सभी आईएएस अधिकारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी तक देने का निर्देश दिया है। यह जानकारी उन्हें वेबसाइट पर अपलोड करना है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग को भी इसकी जानकारी से उन्हें अवगत कराना है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के तहत राज्य के सभी आईएएस अधिकारियों को अपने अचल संपत्ति की विवरणी विस्तार से स्पैरो के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक अधिकारी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे।

शासन और प्रशासन में पारदर्शिता लाने और उसे भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए अधिकारियों से लेकर मंत्रियों और यहां तक की मुख्यमंत्री द्वारा भी सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति की घोषणा की परंपरा रही है।

इसी कड़ी में बिहार सरकार ने अपने सभी आईएएस अधिकारियों को इस वर्ष का सम्पूर्ण अचल संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बिहार संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से कहा गया है कि 31 दिसंबर को समाप्त हो रहे पंचांग वर्ष 2020 की स्थिति पर आधारित अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन जमा करें।



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IAS officers will have to give details of movable and immovable property by 31 January
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