बिहटा-मनेर के बालू ट्रक व मालवाहक वाहनों को काेईलवर पुराने पुल से आरा की ओर जाने की छूट, नई व्यवस्था आज से लागू

बिहटा-कोईलवर रोड के उत्तर की तरफ के खदान से बालू लोड कर आरा की ओर जाने वाले ट्रक कोईलवर के पुराने पुल को पार करेंगे। वहीं, बिहटा-कोईलवर रोड के दक्षिण के खदान से बालू लोड कर आरा की ओर जाने वाले ट्रक अरवल-सहार पुल पार करेंगे। डीएम कुमार रवि ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश गुरुवार को दिया गया है।

इसके अलावा अन्य सभी मालवाहक वाहनों को पुराने कोईलवर पुल से आरा की ओर जाने की अनुमति दी गयी है। केवल, बिहटा-कोईलवर रोड के दक्षिण के बालू खदान से बालू लोड कर आरा की ओर व जहानाबाद-गया की ओर से आने वाले बालू ट्रकों को अरवल-सहार पुल से जाने का निर्देश दिया गया है।
कम होगा ट्रैफिक
डीएम ने कहा कि पटना जिले की सड़कों को जाम मुक्त रखने के लिए बिहटा-कोईलवर रोड के दक्षिण से आने वाले बालू ट्रकों को अरवल-सहार पुल से आरा की ओर जाने का निर्देश दिया गया है। ताकि, कोईलवर-बिहटा रोड पर को गाड़ियों का दबाव कम रहे और पुल पर परिचालन सामान्य रहे।

छोटे और मालवाहक वाहनों को अनुमति
पटना से आरा की ओर जाने वाली छोटी गाड़ियों के साथ मालवाहक वाहनों को पुराने कोईलवर पुल से जाने की अनुमति दी गयी है। इसी तरह आरा से पटना की ओर आने वाली छोटी गाड़ियों के साथ मालवाहक वाहनों को काेईलवर नए पुल से आने की अनुमति दी गयी है।

थानेदार होंगे जिम्मेदार
दैनिक भास्कर में गुरुवार को खबर प्रकाशित होने के प्रशासन ने नई व्यवस्था के अनुसार वाहनों के परिचालन का निर्णय लिया है। शुक्रवार से नई व्यवस्था लागू होगी। इस संबंध में ट्रैफिक एसपी अमरकेश डी और बिहटा-मनेर थानेदार को निर्देश दे दिया गया है। इस व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी बिहटा थानेदार की होगी।



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Exemption of Bihata-Manner sand trucks and freight vehicles to go from Arail bridge to Ara, new system will be implemented from today
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