चुनाव हारे 7 नेताओं ने जीते उम्मीदवारों के निर्वाचन की वैधता को दी कोर्ट में चुनौती


  

बिहार विधानसभा चुनाव में पराजित हुए विभिन्न दलों के साथ कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने पटना हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर विजयी उम्मीदवारों के निर्वाचन की वैधता को चुनौती दी है। 

जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार विधानसभा चुनाव के बाद हाईकोर्ट बतौर निर्वाचन ट्रिब्यूनल इन चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई करती है। चीफ जस्टिस के आदेश से संबंधित जज को चुनाव याचिका पर सुनवाई करने के लिए अधिकृत किया जाता है। अबतक लगभग 30 चुनाव याचिकाएं दायर किए जाने की खबर है।
चुनाव संबंधी मामलों के वकील शशिभूषण कुमार मंगलम ने बताया कि अबतक उन्होंने विधानसभा चुनाव में 7 पराजित उम्मीदवारों की ओर से चुनाव याचिकाएं दायर की हैं। अधिकतर मामलों में नामांकन के समय दिए जाने वाले हलफनामे में आधी अधूरी या गलत जानकारी देने का आरोप है।

याचिका दायर करने वालों में बरबीघा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे गजानन शाही, बैकुंठपुर के बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी, झाझा के राजद उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद यादव, परिहार की राजद प्रत्याशी रितु कुमार व तीन निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के सिलसिले में पटना हाईकोर्ट में नवगठित निर्वाचन ट्रिब्यूनल में याचिकाओं को चीफ जस्टिस संजय करोल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा अधिकृत जज इन चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे।



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7 leaders who lost elections challenged in court the validity of election of candidates
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